कपूरथला: बिना मंजूरी निर्माण पर कार्रवाई, नगर निगम कमिश्नर का सख्त आदेश!

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कपूरथला में अवैध निर्माण की गतिविधियों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से नगर निगम कमिश्नर अनुपम कलेर ने आज एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि शहर में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पहले संबंधित नक्शा पास कराना अनिवार्य होगा। उन्होंने नगरवासियों को स्पष्टीकरण दिया कि नगर निगम की क्षेत्राधिकार में स्थित किसी भी निर्माण कार्य के लिए पहले ऑनलाइन माध्यम से नक्शा स्वीकृत कराना आवश्यक है। केवल इस प्रक्रिया के माध्यम से नगर निगम से नक्शे की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही कोई निर्माण कार्य आगे बढ़ाया जा सकेगा।

कमिश्नर कलेर ने इस मुद्दे पर गंभीरता से ध्यान आकर्षित करते हुए बताया कि बिना नक्शा पास किए हुए अनधिकृत निर्माण करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। उन्होंने पंजाब नगर निगम अधिनियम, 1976 के तहत संभावित दंड का उल्लेख करते हुए चेतावनी दी कि यदि कोई व्यक्ति इस नियम की अवहेलना करता है, तो उसे न केवल समय की बर्बादी का सामना करना पड़ेगा बल्कि उसे कानूनी दंड का भी सामना करना पड़ेगा। यह कदम शहर में अवैध निर्माण की गतिविधियों को नियंत्रित करने और एक सुनियोजित शहरी विकास को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

कमिश्नर ने इस आदेश के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि पूर्व में किए गए अवैध निर्माणों को भी रद्द किया जा सकता है और कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिससे शहर वासियों के बीच एक चेतना का संचार हो सके। उन्होंने नगरवासियों से अपील की है कि वे निर्माण कार्य की शुरुआत से पहले सभी आवश्यक औपचारिकताओं का पालन करें। इससे न केवल उन्हें भविष्य में कानूनी समस्याओं से बचाएगा, बल्कि शहर के विकास में भी योगदान देगा।

यह आदेश शहर के विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह न केवल अवैध निर्माण को रोकने में सहायक होगा, बल्कि यह नगर निगम की निगरानी और प्रशासनिक ढांचे को भी मजबूत करेगा। अनुपम कलेर का यह कदम निश्चित रूप से एक सकारात्मक दिशा में है, जो शहर के योजनाबद्ध विकास को सुनिश्चित करता है। अब सभी नागरिकों को चाहिए कि वे इस प्रक्रिया का पालन करें और अपनी जिम्मेदारी को समझें, ताकि शहर की सुंदरता और विकास को बनाए रखा जा सके।