हरबर्टपुर नगर पालिका के अध्यक्ष पद की कांग्रेस उम्मीदवार यामिनी रोहिल्ला को चुनाव में भाग लेने की अनुमति

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हरबर्टपुर नगर पालिका के अध्यक्ष पद की कांग्रेस उम्मीदवार यामिनी रोहिल्ला को चुनाव में भाग लेने की अनुमति

-नामांकन को रद्द करने के फैसले को दी थी चुनौती

नैनीताल, 10 जनवरी (हि.स.)। हाईकोर्ट ने हरबर्टपुर नगर पालिका के अध्यक्ष पद की कांग्रेस उम्मीदवार यामिनी रोहिल्ला के नामांकन रद्द करने के फैसले को खारिज करते हुए उन्हें चुनाव में भाग लेने की अनुमति दी है। साथ ही, उनके चुनाव परिणाम को याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रखा गया है।

मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। यामिनी रोहिल्ला ने अपनी याचिका में कहा था कि रिटर्निंग आफिसर ने उनके नामांकन को रद्द करने का जो आधार बताया वह गलत है। विकासनगर के तहसीलदार ने अपने कार्यालय की ओर से ही जारी जाति प्रमाण पत्र को ही ‘विवादित’ ठहरा दिया। इसके बाद आरओ ने उनका नामांकन रद्द कर दिया।

कोर्ट ने कहा कि नामांकन रद्द करने का जो आधार बताया गया है वह गलत है। कोर्ट ने उन्हें चुनाव में प्रतिभाग करने के निर्देश दे दिए।……………….