चिह्नित पार्किंग क्षेत्र में वाहन खड़े नहीं करने पर कार्रवाई करेगा रांची नगर निगम
रांची, 30 दिसंबर (हि.स.)। रांची नगर निगम के उप प्रशासक ने सोमवार को पत्र जारी कर कहा है कि व्यवसायिक प्रतिष्ठानों वाले भवनों के लिये जो पार्किंग चिह्नित किए हैं, वे उस जगह का कुछ और उपयोग कर रहे हैं। इसमें प्रतिष्ठान वाले अपनी गाड़ियों को भी सड़क किनारे खड़ी कर रहे हैं। कई दुकानदार चिह्नित क्षेत्र के बाद सामान रख रहे हैं, जिससे यातायात बाधित हो रही है।
यह भवन प्लान अधिनियम तथा झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 का उल्लंघन है। रांची नगर निगम ने वैसे प्रतिष्ठानों के मालिकों से अपील किया कि वे तीन दिनों के अंदर अपने वाहनों का पार्किंग भवन में चिह्नित स्थल में ही करें। ऐसा नहीं करने पर नगर निगम उन पर कार्रवाई करेगा।
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