नगर निकाय चुनाव : आदर्श आचार संहिता लागू, 23 जनवरी 2025 को होगा मतदान 

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नगर निकाय चुनाव : आदर्श आचार संहिता लागू, 23 जनवरी 2025 को होगा मतदान 

देहरादून, 23 दिसंबर (हि.स.)। उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव 2024-25 की अधिसूचना जारी कर दी है। मतदान 23 जनवरी 2025 को होगा और मतगणना 25 जनवरी 2025 को होगी। इस चुनाव के तहत नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के अध्यक्ष और सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। हालांकि, कुछ विशेष नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं को इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। चुनाव अधिसूचना के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने नगर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2024-25 के सम्बन्ध में सोमवार की शाम राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखंड मुख्यालय में आयाेजित प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि चुनाव अधिसूचना के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। यह मतगणना समाप्ति तक प्रभावी रहेगी। उन्होंने बताया कि चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं। प्रत्याशियों की अधिकतम व्यय सीमा के सख्त अनुपालन और व्यय प्रेक्षकों की तैनाती सुनिश्चित की गई है।

चुनाव की महत्वपूर्ण तिथियां:

नामांकन : 27 दिसंबर से 30 दिसंबर 2024 (सुबह 10 से शाम पांच बजे तक)

नामांकन पत्रों की जांच : 31 दिसंबर 2024 और एक जनवरी 2025

नामांकन वापसी : दो जनवरी 2025

चुनाव चिह्न आवंटन : तीन जनवरी 2025

मतदान : 23 जनवरी 2025 (सुबह आठ से शाम पांच बजे तक)

मतगणना : 25 जनवरी 2025

107 नगर निकाय मगर 100 में ही होंगे चुनाव

उत्तराखंड में कुल 107 नगर निकाय हैं, जिनमें से 100 निकायों में चुनाव होंगे। 11 नगर निगम में से सभी 11, 45 नगर पालिका परिषद में से 43, 48 नगर पंचायत में से 46 में चुनाव होंगे।

मतदान केंद्र और मतदाता संख्या :

कुल मतदान केंद्र : 1518

कुल मतदान स्थल: 3393

संवेदनशील मतदान केंद्र: 601

अति-संवेदनशील मतदान केंद्र: 514

कुल मतदाता: 30,83,500

पुरुष: 15,89,467

महिला: 14,93,519

अन्य: 514

पिंक बूथ की स्थापना

पहली बार उत्तराखंड में “पिंक बूथ” स्थापित किए जाएंगे। यहां मतदान के लिए केवल महिला कर्मचारियों की तैनाती होगी। देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुद्रपुर, हल्द्वानी सहित प्रमुख नगर निगमों में कुल 70 पिंक बूथ बनाए गए हैं।

दिव्यांग मतदाताओं के लिए सुविधा

दिव्यांग मतदाताओं को उनके घर से मतदान केंद्र तक लाने और मतदान के बाद वापस घर पहुंचाने के लिए वाहन सुविधा दी जाएगी। यदि परिवार वाहन उपलब्ध नहीं करा सकता तो शासकीय वाहन की व्यवस्था की जाएगी।

मतदाता सूची और परिणाम ऑनलाइन

सभी मतदाता सूचियां डिजिटाइज की गई हैं और आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा मतगणना के परिणाम भी सीधे ऑनलाइन प्रसारित किए जाएंगे।

टोल-फ्री हेल्पलाइन

आयोग ने पहली बार जनता की शिकायतों और जानकारी के लिए 18001804280 टोल-फ्री नंबर शुरू किया है।

चुनाव में पारदर्शिता और सुरक्षा

राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं।

रेडमाइजेशन प्रक्रिया: मतदान और मतगणना कर्मचारियों की नियुक्ति सॉफ्टवेयर आधारित प्रक्रिया के जरिए की जाएगी।

व्यय प्रेक्षकों की तैनाती: उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले खर्च पर सख्त निगरानी रखने के लिए व्यय प्रेक्षक नियुक्त किए गए हैं।

सुरक्षा प्रबंधन: चुनाव के लिए 18,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जाएगा।