मोटर वाहन एक्ट के तहत एक वर्ष में 9752700 का लगाया गया जुर्माना :एसपी

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मोटर वाहन एक्ट के तहत एक वर्ष में 9752700 का लगाया गया जुर्माना :एसपी

, 31 दिसंबर (हि.स.)। एक जनवरी 2024 से 31 दिसम्बर 2024 तक यातायात विभाग के जरिये सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रभावी अनुपालन के लिए विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की गई। इस एक वर्ष की अवधि में 97,52,700 की चालान राशि एकत्रित की गई। जिले की एसपी रीष्मा रमेशन ने मोटर वाहन एक्ट के तहत की गई कार्रवाई के संबंध में मंगलवार शाम जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें और अपने जीवन को सुरक्षित रखें। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

मंगलवार को छह मुहान एवं सोमवार रात सद्वीक चौक के पास सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। चार एवं दोपहिया वाहनों की जांच की गयी। ब्रेथ एनेलाइजर मशीन से शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों की जांच की गयी, जिसमें दाे दोपहिया वाहन चालक शराब पीकर गाड़ी चलाते मिले। एक कार का चालक भी शराब पीकर गाड़ी चलाते पाया गया। रात में ही दोनों गाड़ियों को जप्त किया गया।

आज कुछ चालक बगैर हेलमेट, बिना लाइसेंस और कुछ ट्रिपल लोड थे, जिसमें से 13 दोपहिया गाड़ियों को पकड़ा गया। जिला परिवहन कार्यालय से 13 दोपहिया वाहन की फाइन राशि 19000 रुपए वसूली गयी। 03 दो पहिया वाहन के चालक को शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 31000 रूपए फाइन वसूला गया। 02 ब्लैक शीशा का चालान 2000 काटा गया। कुल चालान राशि 53150 रुपये वसूला गया।

कार्रवाई में यातायात प्रभारी समाल अहमद दल बल के साथ शामिल थे।

उल्लंघनों और जुर्माने का विवरण

धारा 194(डी): बिना हेलमेट वाहन चलाने पर 28,73,900 का चालान।

धारा 194(सी): ट्रिपल लोडिंग पर 2,61,150 का चालान।

धारा 181: बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर 52,90,000 का चालान।

धारा 184(पअ)(सी): मोबाइल का उपयोग करते हुए वाहन चलाने पर 65,000 का चालान।

धारा 184(पअ)(ई): गलत दिशा में वाहन चलाने पर 45,000 का चालान।

धारा 185: नशे में वाहन चलाने पर 8,33,150 का चालान।

धारा 177ः नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने पर 3,37,500 का चालान।

धारा 194(बी): बिना सीट बेल्ट वाहन चलाने पर 10,000 का चालान।

ब्लैक शीशा कार पर 18,500 का चालान।

इधर, माह दिसंबर में धारा 185 (ड्रिंक एंड ड्राइव) के तहत 29 वाहनों पर कार्रवाई की गई।

53150 रुपए जुर्माना वसूला गया

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