हाईकाेर्ट : सरकारी भूमि पर अतिक्रमण मामले में तीन सदस्यीय कमेटी का गठन करने के निर्देश, मांगी रिपाेर्ट
नैनीताल, 26 दिसंबर (हि.स.)। हाईकोर्ट ने ऊधमसिंह नगर के सितारगंज तहसील में कई ग्राम सभाओं की सरकारी जमीन पर लोगों की ओर से अतिक्रमण करने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद ने जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए जिलाधिकारी ऊधमसिंह नगर को निर्देश दिए हैं कि वे इस मामले में अपनी अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय कमेटी का गठन करें। कमेटी जिले में हुए इस तरह के अतिक्रमण का चिन्हीकरण कर अपनी रिपोर्ट पेश करें।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार सितारगंज निवासी सुनील यादव ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि सितारगंज तहसील के कई ग्राम सभाओं में कई लोगों ने सरकारी, नहर, गुलों व एनएच की भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा है। अतिक्रमण की वजह से नहरों व गुलों की आवाजाही अवरुद्ध हो गई है। इससे नहरों का मार्ग अवरुद्ध हो रहा है और भूमि कटान हो रहा है। इस कारण किसानों व चारा खाने वाले पशुओं को पानी तक नहीं मिल पा रहा है। लिहाजा जिन लोगों ने इसको अवरुद्ध कराया है, उन्हें हटाया जाए।