शिक्षक के निलंबन आदेश पर रोक, बीएसए से मांगा जवाब
-दूसरा विवाह करने के आरोप पर हुआ था निलंबन
प्रयागराज, 10 नवम्बर (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षक के निलंबन पर अगले आदेश तक रोक लगाते हुए राज्य सरकार व बीएसए प्रयागराज से चार सप्ताह में जवाब मांगा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने अध्यापक घनश्याम दास यादव की याचिका पर दिया है। याची की पहली पत्नी ने बीएसए से उसके खिलाफ द्विविवाह करने की शिकायत की। इस पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रयागराज ने 28 जून 2024 को याची को निलम्बित कर दिया और जांच बैठा दी।
याची अधिवक्ता का कहना है कि पहली पत्नी ने याची की दूसरी शादी के 30 साल बाद व उसकी नियुक्ति के 24 साल बाद द्विविवाह की शिकायत की। याची अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य है। सेवाकाल में उसका कार्य एवं प्रदर्शन अच्छा रहा है। यूपी बेसिक शिक्षा (शिक्षक) सेवा नियम के प्रावधान विभागीय अधिकारियों को द्विविवाह को माफ करने का विवेक देता है। निलम्बन आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की।
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