राजस्थान के सिलापुर के पूर्व सरपंच की हत्या मामले में तीन आरोपितों की जमानत निरस्त

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राजस्थान के सिलापुर के पूर्व सरपंच की हत्या मामले में तीन आरोपितों की जमानत निरस्त

नई दिल्ली, 20 नवंबर (हि. स.)। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में पूर्व सरपंच की हत्या मामले तीन आरोपितों को हाई कोर्ट से मिली जमानत को निरस्त कर दिया है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने बुधवार काे तीनों आरोपितों की जमानत को निरस्त करने का आदेश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने जिन आरोपितों की जमानत निरस्त करने का आदेश दिया उनमें सत्यप्रकाश, अभिमन्यु और जयवीर शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मामला एक सोची-समझी और जघन्य हत्या से जुड़ा है। घटना 31 मई 2023 की है, जब राजस्थान के नीमराणा के सिलापुर गांव के पूर्व सरपंच दिनेश कुमार की निर्मम हत्या कर दी गयी। दिनेश कुमार को उनके खेत में हल चलाते समय गोली मारी गयी थी। तीनों आरोपितों ने शार्प शूटर यशपाल और सचिन को सुपारी दी थी। तीनों पर आरोप है कि उन्होंने राजनीतिक और निजी दुश्मनी की वजह से इस हत्या की योजना बनाई थी। तीनों आरोपितों को जमानत को मृतक दिनेश कुमार के भाई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

हिन्दुस्थान समाचार / संजय

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