नौकरी लगाने के नाम पर 38.50 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोपित गिरफ्तार
बीजापुर, 23 नवंबर (हि.स.)। जिले के थाना भैरमगढ़ पुलिस ने नौकरी लगाने के नाम पर 38.50 लाख रुपये की धोखाधड़ी के आरोपित भुवनेश देवांगन पिता फगुआ राम देवांगन, उम्र 39 वर्ष निवासी संतोषी नगर रायपुर थाना टिकरापारा के विरुद्ध थाना भैरमगढ़ में अपराध क्रमांक 19/2024 धारा 420 भादवि के तहत कार्रवाई उपरांत आज शनिवार काे न्यायिक रिमाण्ड पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय बीजापुर के समक्ष पेश किया गया।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार भैरमगढ़ निवासी सहदेव राम निषाद पिता स्व. मंगलू राम निषाद उम्र 55 वर्ष निवासी कोष्टापारा भैरमगढ़ द्वारा थाना में लिखित आवेदन पेश किया गया कि आरोपी भुवनेश देवांगन संतोषी नगर रायपुर द्वारा अलग-अलग विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर पीड़ित एवं अन्य लोगो से 38.50 लाख रुपये नगद एवं चेक के माध्यम से वर्ष 2022 एवं 2023 में लिए गये थे। नौकरी नहीं लगने पर पीड़ित एवं अन्य लोगों के द्वारा लगातार पैसे वापस करने हेतु आरोपित भुवनेश देवांगन को कहा गया। आरोपित भुवनेश देवांगन के द्वारा वर्ष 2023-24 में पैसे वापस करने के नाम पर 8 लाख रुपये एवं 4.50 लाख रुपये का चेक पीड़ित को दिया गया, जिसे कैश करने हेतु बैंक में जमा करने पर कैशियर द्वारा खाते में पैसा नहीं होना बताया गया। इसके बाद आरोपित द्वारा अब तक केवल रुपये 10 लाख 6 हजार रुपये पीड़ित को वापस किया गया। आरोपित द्वारा अलग-अलग विभागों में नौकरी दिलाने के नाम पर रूपये 38.50 लाख की धोखाधड़ी करने के सबंध में पीड़ित द्वारा थाना भैरमगढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराया गया। पीड़ित की रिपोर्ट पर थाना भैरमगढ में अपराध क्रमांक 19/2024 धारा 420 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान दिनांक 22/11/2024 को आरोपित भुवनेश देवांगन को रायपुर से गिरफ्तार किया गया।
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