इलेक्टोरल बांड योजना रद्द करने के फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका खारिज
नई दिल्ली, 05 अक्टूबर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बांड योजना को रद्द करने के अपने फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय बेंच ने पुनर्विचार याचिका खारिज करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश 25 सितंबर का है, जो आज कोर्ट के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके फैसले में कोई कमी नहीं है। 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बांड को असंवैधानिक करार दिया था। 21 मार्च को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इलेक्टोरल बांड की पूरी जानकारी उपलब्ध करा दी थी। कोर्ट ने कहा था कि वोटर को राजनीतिक दल की फंडिंग के बारे में जानकारी रखने का हक है।
हिन्दुस्थान समाचार/संजय