मोहाली: दोस्त की हत्या के दोषी NRI को उम्रकैद, 50 हजार का जुर्माना!

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मोहाली की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने हत्या के मामले में दोषी पाए गए एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इस मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजीत अत्री की अदालत में हुई। आरोपी का नाम मनीष है, जो बरनाला का निवासी है। मनीष ने साल 2010 में अमेरिका जाने के बाद अक्टूबर 2015 में भारत लौटने के बाद इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया था।

11 अक्टूबर 2015 को मनीष ने नशे की हालत में मोहाली के फेज-8 और सेक्टर-69 के बीच कथित तौर पर हरप्रीत नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। हरप्रीत, जिसकी आयु 26 वर्ष थी, संगरूर से मनीष से मिलने आया था और वह अपने दोस्तों के साथ हिमाचल में एक जन्मदिन की पार्टी मनाकर वापस लौट रहा था। घटनास्थल पर दोस्तों का समूह कुम्बरा लाइट पॉइंट के पास एक कुम्हार की दुकान पर रुका हुआ था, जब मनीष ने गोली चलाई।

चार्जशीट के अनुसार, इस दौरान मनीष और हरप्रीत के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, नशे में धुत मनीष ने अचानक अपनी पिस्तौल निकाली और हरप्रीत की आँख पर तान दी। मनीष के दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने बिना किसी हिचकिचाहट के गोली चला दी, जिससे हरप्रीत की मौके पर ही मृत्यु हो गई। इस घटनाक्रम ने सभी उपस्थित लोगों को इस हत्याकांड का गवाह बना दिया।

अदालत में उपस्थित प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही इस मामले में महत्वपूर्ण साबित हुई, जिसने मनीष को दोषी ठहराने में अहम भूमिका निभाई। गवाहों ने स्पष्ट रूप से कहा कि मनीष नशे में धुत्त होकर बेतरतीब तरीके से गोली चला रहा था, जिससे हरप्रीत की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस गवाही ने इस हत्या के मामले में न्यायालय को मनीष के खिलाफ निर्णय लेने में मदद की।

इस सजा के साथ, अदालत ने यह संदेश भी दिया है कि समाज में एंटी-सोसियाल गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे अपराधियों को कड़ी सजा दी जाएगी। न्यायालय ने जिंदगी छीनने वाले इस घातक कृत्य पर गंभीरता से विचार करते हुए मनीष को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही, न्यायपालिका ने यह भी संकेत दिया कि इस तरह के अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों।