फतेहाबाद: आतिशबाजी भंडारण और बिक्री पर जिलाधीश ने जारी किए निर्देश
फतेहाबाद, 30 अक्टूबर (हि.स.)। जिलाधीश मनदीप कौर ने बताया कि कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के आतिशबाजी का न तो भंडारण कर सकता और न ही उसे बेच सकता है। ऐसा करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम 1983 के तहत कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बुधवार को उपायुक्त ने बताया कि आतिशबाजी और पटाखों के भंडारण को रखने के लिए भंडारघर ईटों व कंक्रीट का बना होना चाहिए और चारों तरफ से बंद होना चाहिए। भंडार घर में किसी भी प्रकार के अनाधिकृत व्यक्ति का जाना पूर्ण निषेध होना चाहिए। परिसर में आने जाने के लिए अलग-अलग द्वार हो।
अनुज्ञप्ति परिसर किसी बड़े भवन में हो और सीढिय़ां नीचे नहीं होनी चाहिए और परिसर जमीन तल पर ही होना चाहिए। इसके अलावा भंडारगृह में आतिशबाजी सामग्री खिड़कियों में न सजाई होनी चाहिए और आतिशबाजी उसके मूल पैकेट में सील बंद होनी चाहिए। आतिशबाजी सामग्री भीड़ एवं ज्वलनशील पदार्थों से दूर रहे और सभी प्रकार की सावधानियां बरती जानी अपेक्षित है। उन्होंने कहा कि अनुज्ञप्ति परिसर केवल भंडारण एवं बिक्री के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं होना चाहिए। आतिशबाजी दुकान पर अग्रिशामक यंत्रों की व्यवस्था होनी चाहिए।
जिलाधीश ने कहा कि फार्म एलई-5 के अंतर्गत सभी आवश्यक शर्तों का पालन करना चाहिए। क्लोरेट युक्त पटाखों का दुकान पर भंडारण एवं बिक्री पूर्णरूप से प्रतिबंध है। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तब तक पटाखा न बेचा जाए जब तक उनके साथ व्यस्क अभिभावक न हो। पटाखों की दुकान के भीतर भीड़ न हो। पटाखों के भंडारण व विक्रय के समय धूम्रपान, मोमबती या अन्य प्रकार की खुली रोशनी पर पूर्णतय: प्रतिबंध है। दुकान के सामने अस्थाई शैड का निर्माण भी नहीं होना चाहिए। खुले तारों वाली बिजली की वायरिंग पर भी पूर्णतय: प्रतिबंध है।