झारखंड: जमीन कारोबारी शेखर कुशवाहा की जमानत याचिका खारिज
रांची, 08 अक्टूबर( हि.स.)। पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत ने मंगलवार को फर्जी दस्तावेज के सहारे जमीन की खरीद-बिक्री के आरोपित जमीन कारोबारी शेखर कुशवाहा की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
अदालत ने पांच अक्टूबर को जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। आरोपित ने जमानत की गुहार लगाते हुए 13 सितंबर को याचिका दाखिल की थी। उस पर बड़गाईं के गाड़ी मौजा की 4.83 एकड़ जमीन में फर्जीवाड़ा करने का आरोप है। ईडी ने उसे 12 जून को आरोपित को गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में है।
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