नाबालिग के यौन शोषण के मामले में दोषी को तीन साल की सजा और जुर्माना

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नाबालिग के यौन शोषण के मामले में दोषी को तीन साल की सजा और जुर्माना

रांची, 10 सितंबर (हि.स.)। पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने मंगलवार को नाबालिग का यौन शोषण करने के मामले में दोषी कैफी खान को तीन साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे अतिरिक्त तीन महीने जेल काटनी होगी।

घटना को लेकर पीड़िता ने डोरंडा थाना में 7 सितंबर, 2019 को नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने दूसरे दिन 8 सितंबर, 2019 को उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले में सुनवाई के दौरान एपीपी ने अदालत के समक्ष पीड़िता समेत पांच गवाहों की गवाही दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर युवक को दोषी पाकर सजा सुनाई गई।

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