सुप्रीम कोर्ट ने सायन लाहिड़ी की जमानत के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका ख़ारिज की

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सुप्रीम कोर्ट ने सायन लाहिड़ी की जमानत के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका ख़ारिज की

नई दिल्ली, 2 सितंबर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंग छात्र समाज नेता सायन लाहिड़ी को कलकत्ता हाई काेर्ट से मिली जमानत के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका को खारिज कर दी है।

पश्चिम बंगाल में नबन्ना अभियान के मुख्य आयोजकों में से एक सायन लाहिडी को कलकत्ता हाई कोर्ट की ओर से मिली जमानत को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। दरअसल, कलकत्ता हाई कोर्ट ने 30 अगस्त को पश्चिम बंग छात्र समाज के नेता सायन लाहिड़ी को जमानत दे दी थी। वह पश्चिम बंग छात्र समाज के उन दो संगठनों में से एक में शामिल थे, जिन्होंने आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक महिला चिकित्सक के कथित रेप और हत्या के विरोध में राज्य सचिवालय नबान्न तक रैली के रूप में मार्च आयोजित किया था। उन्हें 27 अगस्त की शाम इस रैली का नेतृत्व करने में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए गिरफ्तार किया गया था। इस आंदोलन के दौरान केपी सार्जेंट को आंख में चोट लगी थी, जिससे उनकी रोशनी चली गई थी।

हिन्दुस्थान समाचार/संजय