अविवाहित मृतक के भाई को अनुकंपा नियुक्ति नहीं देने पर मांगा जवाब
जयपुर, 30 सितंबर (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने सडक़ दुर्घटना में मरे अविवाहित भाई की जगह उसके छोटे भाई को अनुकंपा नियुक्ति नहीं देने पर प्रमुख शिक्षा सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक सहित अन्य से जवाब मांगा है। जस्टिस अनूप कुमार ढंड की एकलपीठ ने यह आदेश कौशल सिंह आमेरा की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।
याचिका में अधिवक्ता सिद्धार्थ जैन ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता का अविवाहित बडा भाई लोकेन्द्र सिंह दूदू की बालिका माध्यमिक विद्यालय में कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत था। इस दौरान 8 मई 2018 को सडक़ दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। भाई के निधन पर याचिकाकर्ता ने उसका अन्य कोई आश्रित नहीं होने पर उसकी जगह शिक्षा विभाग से अनुकंपा नौकरी देने का आग्रह किया। वहीं शिक्षा विभाग ने उसका अनुकंपा नौकरी का आवेदन यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि मृतक का आश्रित ही नियमानुसार अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकता है। इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि जोधपुर मुख्यपीठ ने अंकित गौड़ के एक अन्य मामले में राज्य सरकार की ओर से 28 अक्टूबर 2021 को किए गए नियम संशोधन कर हवाला देते हुए अविवाहित भाई को भी अनुकम्पा नियुक्ति का हकदार माना है। इसलिए याचिकाकर्ता भी अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त करने का अधिकारी है। इसलिए उसे भी संशोधित नियमों के तहत अनुकंपा नौकरी दी जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।
—————