डमी उम्मीदवारों के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

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नई दिल्ली, 03 मई (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने चुनाव परिणाम प्रभावित करने के मकसद से मिलते-जुलते नाम वाले डमी उम्मीदवारों के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है।

यह याचिका साबू स्टीफेन ने दायर की थी। याचिका में मांग की गई थी कि कोर्ट निर्वाचन आयोग को निर्देश दे कि ऐसे उम्मीदवारों के बैकग्राउंड की जांच की जाए और फर्जी पाए जाने पर उन्हें चुनाव में शामिल होने से रोका जाए। याचिकाकर्ता का कहना था कि ऐसे उम्मीदवारों को जानबूझ कर चुनाव को प्रभावित करने के लिए उतारा जाता है, ताकि वोटरों को भ्रमित किया जा सके। याचिका में कई ऐसी घटनाओं का हवाला दिया था, जहां मिलते-जुलते नाम के उम्मीदवार के चलते बहुत कम अंतर से चुनावी हार हुई।

कोर्ट ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति का बचपन से राहुल गांधी नाम हो तो क्या आप उसे चुनाव लड़ने से रोक देंगे। ये याचिका सुनवाई लायक नहीं है। कोर्ट के रुख को देखते हुए याचिकाकर्ता ने अर्जी वापस ले ली।