नई दिल्ली, 31 मई (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की मुंगेर लोकसभा सीट के मतदान केंद्रों पर बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगाते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने का निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच ने मुंगेर से आरजेडी उम्मीदवार कुमारी अनीता से कहा कि आपको पटना हाई कोर्ट जाना चाहिए।
कुमारी अनीता ने सुप्रीम कोर्ट मे याचिका दाखिल करते हुए आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव के दौरान मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में 45 बूथों पर मतदान के दौरान जेडीयू कार्यकर्ताओं द्वारा मतदान अधिकारियों की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर धांधली का की गई। याचिका में कहा गया था कि धांधली का विरोध करने पर याचिकाकर्ता के साथ मारपीट भी की गई। जिसको लेकर 13 मई को एफआईआर भी दर्ज करायी गई है। जब मामले पर जिला निर्वाचन अधिकारी से घटना को लेकर मुलाकात कर जानकारी दी गई तो उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन कुछ किया नहीं गया।
कुमारी अनीता ने याचिका दाखिल कर मांग की थी कि जिला निर्वाचन अधिकारी को सभी प्रशासनिक जिम्मेदारियों से हटाने का निर्देश देते हुए मुंगेर के 45 बूथों पर स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान को सुनिश्चित करने का निर्देश चुनाव आयोग को दे।