देहरादून, 29 मई (हि.स.)। पेंशन धारक की मृत्यु होने पर वैध उत्तराधिकारी को एक माह के अन्दर सम्बन्धित कोषागार को अनिवार्य रूप से सूचना देनी होगी। इस संबंध में शासन की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं।
अपर सचिव वित्त डॉ इकबाल अहमद की ओर से निदेशक कोषागार और प्रदेश के समस्त कोषाधिकारीयों को पत्र जारी किया गया है। पत्र के माध्यम से कहा गया है कि राज्य सरकार के सभी पेंशनधारकों को इसकी जानकारी दी जाए। पेंशन धारक की मृत्यु होने के उपरान्त एक माह की अवधि के भीतर उनके वैध उत्तराधिकारी की ओर से उनकी मृत्यु की सूचना अनिवार्य रूप से सम्बन्धित कोषागार को उपलब्ध कराई जाए।
इस संबंध मे निदेषक कोषागार एवं हकदारी उत्तराखण्ड दिनेश चन्द लोहनी की ओर से बताया गया है कि राज्य के विभिन्न कोषागारों से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों की मृत्यु होने के उपरांत उनके वैध उत्तराधिकारी की ओर से ससमय कोषागारों में उनकी मृत्यु की सूचना प्रेषित नहीं की जा रही है, जिससे कदाचित अनावश्यक रूप से राजकीय धन का प्रेषण उक्त मृत पेंशनधारकों के बैंक खातों में होता है, जिसे कालांतर में समायोजित किया जाना पड़ता है। यह स्थिति वित्तीय अनुशासन की दृष्टि से उचित नहीं है।
उन्होंने स्पष्ट किया है कि शासन के निर्देशानुसार राज्य के विभिन्न कोषागारों से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशन धारक की मृत्यु होने के उपरांत एक माह की अवधि के भीतर उनके वैध उत्तराधिकारी की ओर से मृत्यु की सूचना अनिवार्य रूप से सम्बन्धित कोषागार को उपलब्ध करा दी जाय।