मारपीट के तीन दोषियों को पांच-पांच वर्ष का कारावास

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फिरोजाबाद, 02 मई (हि.स.)। न्यायालय ने गुरुवार को मारपीट के तीन आरोपियों को पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उन पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना रामगढ़ के क्षेत्र विजयनगर निवासी सुरेश पत्र सोनपाल मोहल्ले के ही अजय के घर के सामने खड़े होकर लघु शंका कर रहा था। अजय के मना करने पर वह गाली गलौज करता हुआ यह कहकर चला गया तुझे देख लूंगा। कुछ देर बाद वह अपने साथ तीन अन्य लोगों को लेकर आ गया। सभी लोग लाठी डंडा फरसा से लैस थे। उन लोगों ने गाली देना शुरू कर दिया। अजय तथा उसके भाई लायक सिंह ने विरोध किया तो उन लोगों ने लायक सिंह के सिर में फरसा मार दिया। इसके बाद लाठी डंडों से मारपीट कर घायल कर दिया।

अजय ने थाने में सुरेश पत्र सोनपाल उसके भाई राजेंद्र व भल्लू तथा बबलू पुत्र महाशंकर निवासी विजयनगर थाना रामगढ़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने चारों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा पर अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट संख्या एक अवधेश कुमार सिंह की अदालत में चला।

अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे एडीजीसी अरवेश शुक्ला ने बताया मुकदमे के दौरान एक आरोपी बबलू की 24 जनवरी 2018 को मौत हो गई।

मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने राजेंद्र सुरेश व भल्लु को दोषी माना। न्यायालय ने उन्हें पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 23-23 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।