चीनी नागरिकों को वीजा दिलाने में रिश्वत लेने के आरोपित पदम दुगार को मिली अंतरिम जमानत

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नई दिल्ली, 02 मई (हि.स.)। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने चीनी नागरिकों को वीजा दिलवाने में रिश्वत लेने के मामले के आरोपित एवं दुगार हाउसिंग लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर पदम दुगार को अंतरिम जमानत दे दी है। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने दुगार को एक लाख रुपये के मुचलके पर अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 24 मई को होगी।

सुनवाई के दौरान इस मामले के आरोपित और पी. चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम की ओर से सूचित किया गया कि वे जमानत याचिका दाखिल नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनकी ओर से हाई कोर्ट में जो अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई है उसमें हाई कोर्ट ने उन्हें संरक्षण दे रखा है। हाई कोर्ट में उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर 19 मई को सुनवाई होनी है।

आज इस मामले के ईडी ने आरोपितों एस. भास्कर रमन, विकास मखारिया और मंसूर सिद्दीकी की ओर से दाखिल जमानत अर्जी का जवाब दाखिल किया। आज ईडी की ओर से जमानत याचिकाओं पर दलीलें रखने के लिए समय देने की मांग की गई, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया और अगली सुनवाई 24 मई को करने का आदेश दिया।

बतादें कि 05 अप्रैल को कोर्ट ने इस मामले में तीन आरोपितों को अंतरिम जमानत दी थी।

आज कार्ति चिदंबरम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। 19 मार्च को कोर्ट ने ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। इस मामले में ईडी ने कार्ति चिदंबरम, उनके पूर्व चार्टर्ड अकाउंटेंट एस. भास्कर रमन, पदम दुगार, दुगार हाउसिंग लिमिटेड, विकास मखरिया, तलवंडी साबो पावर लिमिटेड और मंसूर सिद्दीकी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था। ईडी ने 25 जनवरी को चार्जशीट दाखिल किया था। इस मामले में सीबीआई ने मई 2022 में पी. चिदंबरम के आवास पर छापा मारा था। सीबीआई के केस दर्ज करने के बाद ईडी ने केस दर्ज किया था।

सीबीआई के मुताबिक 14 मई 2022 को पी. चिदंबरम के आवास पर तलाशी के बाद मामला दर्ज किया गया था। कार्ति चिदंबरम पर आरोप है कि वो 2011 में अवैध रूप से 50 लाख रुपये की रिश्वत प्राप्त करने के बाद 263 चीनी नागरिकों के वीजा की सुविधा प्रदान कर रहे थे। सीबीआई ने भास्कर रमन को 18 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। सीबीआई के मुताबिक तलवंडी साबो पावर लिमिटेड (टीएसपीएल) ने बेल टूल्स लिमिटेड को 50 लाख की राशि का भुगतान किया, जिसने इसे चीनी वीजा के लिए रिश्वत के रूप में एस.. भास्कर रमन को दिया था। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने भास्कर रमन को 09 जून 2022 को जमानत दी थी।