प्रयागराज, 02 मई (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट में गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी की गैंगस्टर एक्ट के तहत विशेष अदालत गाजीपुर से मिली चार साल की कैद व एक लाख जुर्माने के खिलाफ दाखिल अपील की सुनवाई आज नहीं हो सकी। कोर्ट को बताया गया कि अंसारी को मिली सजा बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने भी अपील दाखिल की है। कोर्ट ने कल तीन मई को दोनों को एक साथ सुनवाई के लिए पेश करने का निर्देश दिया है।
अपील की सुनवाई न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह कर रहे हैं। याची की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता जी एस चतुर्वेदी व राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता पी सी श्रीवास्तव व जे के उपाध्याय ने पक्ष रखा। बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपील को 30 जून 24 तक निस्तारित करने का आदेश दिया है। जिस पर अपील की सुनवाई की जा रही है।
मालूम हो कि भाजपा विधायक कृष्णानंद राय हत्या केस को लेकर गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में याची के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का केस दर्ज किया गया। जिसमें गाजीपुर की विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए अंसारी को सजा सुनाई है। जिसके खिलाफ अपील दाखिल की गई है। हाईकोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली थी किन्तु सजा पर रोक नहीं लगाई। जिसके कारण संसद सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगाते हुए अपील शीघ्र सुने जाने का आदेश दिया। राज्य सरकार ने भी सजा को बढ़ाने की मांग में अपील दाखिल की है।