प्रकाश जारवाल को संपत्ति के संबंध में हलफनामा दायर करने के लिए मिला समय

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नई दिल्ली, 27 मार्च (हि.स.)। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने डॉक्टर सुसाइड मामले में दोषी करार दिए गए आम आदमी पार्टी के देवली से विधायक प्रकाश जारवाल को अपनी संपत्ति के संबंध में हलफनामा दायर करने के लिए समय दे दिया है। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को करने का आदेश दिया।

आज सुनवाई के दौरान इस मामले में दोषी करार दिए गए प्रकाश जारवाल, कपिल नागर और हरीश कुमार कोर्ट में मौजूद थे। आरोपितों की ओर से पेश वकील एसपी कौशल और रवि द्राल ने अपनी संपत्ति के संबंध में हलफनामा दायर करने के लिए समय देने की मांग की, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया और मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को करने का आदेश दिया।

कोर्ट ने 28 फरवरी को तीनों आरोपितों को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने प्रकाश जारवाल और कपिल नागर को भारतीय दंड संहिता की धारा 306, 34, 120बी, 386, 506 और 511 के तहत दोषी करार दिया था। कोर्ट ने हरीश कुमार जारवाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत दोषी करार दिया था। इस मामले में कोर्ट ने हरीश जारवाल को धारा 306 और 386 के आरोपों से मुक्त कर दिया जबकि धारा 506 का आरोप तय करने का आदेश दिया था।

दिल्ली पुलिस ने 28 अगस्त, 2021 को प्रकाश जारवाल समेत तीन आरोपितों के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले में प्रकाश जारवाल के अलावा कपिल नागर और हरीश कुमार जारवाल को आरोपित बनाया गया था। 18 अप्रैल, 2020 को डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने अपने घर में फंदा लगाकर खुदकुशी की थी। पुलिस ने डॉक्टर के यहां दो पेज का एक सुसाइड नोट बरामद किया था, जिसमें प्रकाश जारवाल और कपिल नागर को जिम्मेदार ठहराया गया था। पुलिस ने एक डायरी भी बरामद की थी, जिसमें जल बोर्ड में टैंकर्स के लिए प्रकाश जारवाल पर पैसे मांगने का आरोप लगाया गया था।