धामी मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए कई अहम निर्णय

Share

– 05 दिवसीय हैली दर्शन यात्रा कार्यक्रम 06 माह की अवधि के लिए होगा संचालित

– गढ़ी नेगी क्षेत्र को नगर पंचायत बनाने का निर्णय

– शोधार्थियों को प्रतिमाह 05 हजार रुपये मिलेगी छात्रवृत्ति

देहरादून, 11 मार्च (हि.स.)। धामी मंत्रिमंडल की बैठक में सोमवार को प्राथमिक शिक्षक में बीएड अनिवार्यता को समाप्त करने के साथ ही हेली दर्शन यात्रा, कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग, गढ़ी नेगी क्षेत्र को नगर पंचायत बनाने, शोधार्थियों को छात्रवृत्ति देने, उत्तराखंड सेवा क्षेत्र नीति को प्रख्यापित, अटल आयुष्मान में प्रतिपूर्ति बढ़ाने सहित कई अहम निर्णय लिए गए हैं।

सोमवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इसके बाद सचिव शैलेश बगोली ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अटल आयुष्मान योजना में डायलिसिस की प्रतिपूर्ति पहले 50 प्रतिशत की धनराशि की जगह अब 100 प्रतिशत राशि दी जाएगी। उक्त शासनादेश में विहित व्यवस्था में क्लेम धनराशि (निर्धारित पैकेज की दरों) के 50 प्रतिशत अंश का भुगतान राजकीय चिकित्सालयों को किये जाने का प्रावधान है। इससे राजकीय चिकित्सालयों में पीपीपी मोड पर संचालित ”डायलिसिस केन्द्रों” के संबंधित सेवा प्रदाताओं को पैकेज की दरों का 100 प्रतिशत भुगतान होगा और लाभार्थियों को डायलिसिस की सेवा निर्बाध रूप से प्राप्त होगी।

उन्होंने बताया कि कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग के अंतर्गत विश्व बैंक सहायतित उत्तराखण्ड वर्कफोर्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में 630 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट पर मुहर लगी। राज्य के चिन्हित कुल 24 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में गुणवत्ता सुधार, कुशल कर्मकारों की संख्या में वृद्धि एवं प्रशिक्षण संस्थानों को तकनीकी सहायता आदि उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विश्वबैंक के सहयोग से 92.5 मिलियन यूएसडी डॉलर की उत्तराखंड वर्कफोर्स डेवलपमेंट परियोजना संचालित है, जिसे मार्च 2024 तक विस्तारित किया गया है। परियोजना का ग्रेस पीरियड 30 जून 2024 तक प्रभावी रहेगा।

ऊर्जा विभाग लखवाड़ बहुउद्देशीय योजना में पुनर्स्थापन नीति को हरी झंडी दी है। इसके तहत प्रभावित परिवारों के लिए परिवार की गणना, पुनर्स्थापन अनुदान एवं विशेष पुनर्वास/रोजगार अनुदान अनुमन्य किये जाने हेतु पूर्व निर्धारित कट ऑफ डेट को संशोधित किया गया है। 25 जुलाई 2018 को प्रभावी न्यूनतम कृषि मजदूरी के स्थान पर माह मार्च, 2023 को प्रभावी न्यूनतम कृषि मजदूरी की दरों के अनुसार लखवाड़ परियोजना के प्रभावित परिवारों के लिए संशोधित/अनुमन्य करने के प्रकरण पर मंत्रिमण्डल की ओर से अनुमोदन मिला है।

नियोजन विभाग के अंतर्गत ”उत्तराखण्ड सेवा क्षेत्र नीति-2024″ के प्रख्यापन नीति को मंजूरी मिली है। यह नीति 31 दिसंबर 2030 तक लागू रहेगी। शहरी विकास के अंतर्गत गढ़ी नेगी क्षेत्र को नगर पंचायत बनाने का निर्णय लिया गया। उच्च शिक्षा विभाग में मेधावी छात्रों को, पीएचडी छात्रों को, सरकारी संस्थानों में 100 शोधार्थियों को छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया गया है। अब 5000 हजार रुपये प्रतिमाह 3 साल तक उन छात्रों को दिया जायेगा, जिनको कोई छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए यूआईडीबी के माध्यम से क्रियान्वयन होगा। पर्यटन विभाग के अंतर्गत राजकीय होटल मैनेजमेंट संस्थान देहरादून एवं अल्मोड़ा के लिए नियमावली को प्रख्यायित करने को मंजूरी मिली है। शहरी विकास विभाग के अंतर्गत गढ़ी नेगी क्षेत्र काशीपुर को नगर पंचायत का दर्जा देने को मंजूरी मिली है।

शिक्षा विभाग के अंतर्गत उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) (संशोधन) सेवा नियमावली, 2012 (यथासंशोधित) में संशोधन को मंजूरी मिली है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुपालन में सहायक अध्यापक प्राथमिक पद के लिए निर्धारित अर्हताओं में से बीएड डिग्री की अनिवार्यता को समाप्त किया गया है। हरिद्वार और हर्रावाला के नए हॉस्पिटल को पीपीपी मोड पर संचालित करने का निर्णय लिया गया। उड़ान योजना के अंतर्गत जो सेवाएं चल रही हैं उसमें समूह क को सुविधा मिल रही थी अब उड़ान योजना की सुविधा ठीक उसी तरह समूह ख को मिलेगी।

इसके अलावा राज्य में उड़ान योजना के अन्तर्गत समूह ग एवं ख के कार्मिकों/अधिकारियों को राज्य के अंदर हवाई सेवा सुविधा प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। सम्बन्धित अधिकारी एवं कार्मिक इस योजना के तहत शासकीय यात्रा के साथ एलटीसी में भी इस सुविधा का उपयोग कर सकेंगे।

पुलिस उपाधीक्षक कनिष्ठ वेतनमान (पदोन्नत कोटा) के पदों पर पदोन्नति के लिए सभी पोषक संवर्ग (नागरिक पुलिस अभिसूचना एवं पीएसी) के निरीक्षक/दलनायकों को समान अवसर दिये जाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड पुलिस सेवा (संशोधन) नियमावली, 2024 के प्रख्यापन का निर्णय लिया गया है।

जनपद पिथौरागढ़ में अवस्थित आदि कैलाश, ओम पर्वत हैली दर्शन सेवा पायलेट प्रोजेक्ट के तौर पर शरद माह में 05 दिवसीय हैली दर्शन यात्रा कार्यकम 06 माह की अवधि के लिए 10 अप्रैल 2024 से संचालन का निर्णय लिया गया है। इन्वेस्टर समिट दिसम्बर 2023, के क्रम में इन्वेस्टेबल प्रोजेक्ट के रूप में चिन्हित स्वास्थ्य इकाइयों को दीर्घकालिक लीज पर निजी सेवाप्रदाता का निर्णय लिया गया है। कैंसर चिकित्सालय हर्रावाला 300 बेड व मातृ शिशु चिकित्सा संस्थान 200 बेड के संचालन को पीपीपी के माध्यम से संचालित करने को मंजूरी मिली है। इन चिकित्सालयों के संचालन से आमजन को कैंसर से सम्बन्धित समस्त जांच, परामर्श, रोडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और अन्य उच्च स्तरीय निदान, जिसमें शल्य क्रिया शामिल है।

ऊर्जा विभाग के अंतर्गत लखवाड़ बहुद्देश्यीय परियोजना के लिए पुनर्स्थापन नीति को मंजूरी प्रदान की गई। इसके अंतर्गत मजदूरी दर संशोधित की गई। कौशल विकास विभाग के अंतर्गत 630 करोड़ के वर्क फोर्स प्रोजेक्ट को स्वीकृत किया गया। पुरोला कालाढूंगी को नगर पालिका बनाये जाने के लिये निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया।