संजय सिंह को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने की मिली दोबारा अनुमति

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नई दिल्ली, 6 फरवरी (हि.स.)। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने की दोबारा अनुमति दे दी है। स्पेशल जज एमके नागपाल ने ये आदेश दिया।

संजय सिंह को कोर्ट ने 05 फरवरी को राज्यसभा जाकर शपथ लेने की अनुमति दी थी लेकिन राज्यसभा सदस्य के रूप में उनका शपथ नहीं हो सका। संजय सिंह ने राज्यसभा जाकर शपथ लेने की दोबारा अर्जी दाखिल की, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। कोर्ट ने संजय सिंह को पुलिस हिरासत में 8 या 9 फरवरी को राज्यसभा जाकर शपथ लेने की अनुमति दी।

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 22 दिसंबर 2023 को संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्टया संजय सिंह मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीधे-सीधे या परोक्ष रूप से शामिल हो सकते हैं। जो तथ्य रिकॉर्ड पर रखे गए हैं उससे कोर्ट को ये मानने के लिए पर्याप्त है कि संजय सिंह मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी हैं। अगर एफआईआर में नाम नहीं है और अगर कोई आरोपित एफआईआर में नाम दर्ज होने के बावजूद बरी भी हो जाता है तो उसे मनी लॉन्ड्रिंग कानून से छूट नहीं मिल सकती।

उल्लेखनीय है कि ईडी ने संजय सिंह को 04 अक्टूबर 2023 को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था।