भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत पर फैसला सुरक्षित

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नई दिल्ली, 12 फरवरी (हि.स.)। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की मांग पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। स्पेशल जज एमके नागपाल ने आज ही शाम फैसला सुनाने का आदेश दिया।

मनीष सिसोदिया को सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश किया गया। अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सिसोदिया की ओर से पेश वकील ने कोर्ट से कहा कि उनकी भतीजी की 14 फरवरी को शादी है, जिसके लिए अंतरिम जमानत दी जाए। आज सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई। इसके पहले 5 फरवरी को कोर्ट ने सिसोदिया को अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए हफ्ते में एक दिन की कस्टडी पैरोल दी थी। कोर्ट ने कहा था कि सिसोदिया हफ्ते में एक दिन अपनी बीमार पत्नी से पुलिस हिरासत में मिल सकते हैं। इस दौरान डॉक्टर भी उनकी पत्नी के इलाज के लिए जा सकते हैं। कोर्ट ने नवंबर, 2023 में सिसोदिया को अपनी पत्नी से मिलने के लिए कुछ घंटों की इजाजत दी थी।

सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया था। 25 नवंबर, 2022 को सीबीआई ने पहली चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने 15 दिसंबर, 2022 को पहली चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। कोर्ट ने आरोपितों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 7, 7ए और 8 के तहत आरोप तय किए थे। कोर्ट ने कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह, विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, अरुण रामचंद्र पिल्लै, मुत्थू गौतम और समीर महेंद्रू के खिलाफ पहली चार्जशीट पर संज्ञान लिया है।