सुखबीर बादल के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के मामले में पंजाब सरकार की अर्जी खारिज

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– सुप्रीम कोर्ट ने बादल को राहत देते हुए पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा

नई दिल्ली, 12 जनवरी (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने अकाली नेता सुखबीर सिंह बादल को राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बादल के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए पंजाब सरकार की अर्जी को खारिज कर दिया। जस्टिस एएस ओका की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि यह ऐसा मामला नहीं है, जिसमें राज्य सरकार को अपील करनी चाहिए थी।

कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के अगस्त, 2023 के फैसले के खिलाफ पंजाब सरकार की अपील पर सवाल उठाते हुए कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 270 को दिखाने के लिए सबूत कहां हैं। धारा 341 के तहत एफआईआर पर गौर कीजिए। इससे स्पष्ट है कि इस मामले में बादल के खिलाफ आपराधिक मुकदमा शुरू करने का कोई मामला ही नहीं बनता है। कोर्ट ने पंजाब सरकार से सवाल पूछा कि य़ह मामला एक निजी खनन कंपनी की शिकायत के आधार पर शुरू किया गया था। ऐसे में राज्य सरकार ने क्यों अपील की है।

दरअसल, एक खनन कंपनी ने जून, 2021 की एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि बादल और शिरोमणि अकाली दल के दूसरे सदस्यों ने कंपनी के कर्मचारियों को धमकाया और अमृतसर जिले के वजीर भुल्लर गांव में उनके कानूनी खनन कार्यों और गाद निकालने वाली साइटों में बाधा डाली और हस्तक्षेप किया। इसमें कहा गया था कि बादल और उनके समर्थकों ने मास्क नहीं पहना था जबकि कोरोना की महामारी चल रही थी।