महिलाओं के हित एवं संरक्षण के लिये देश में कई प्रकार के कानून बनाये गये है: सचिव

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11HREG324 महिलाओं के हित एवं संरक्षण के लिये देश में कई प्रकार के कानून बनाये गये है: सचिव

प्रतापगढ़, 11 अक्टूबर (हि. स.)। अपर जिला जज सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नीरज कुमार बरनवाल की अध्यक्षता में प्रताप बहादुर इण्टर कालेज प्रतापगढ़ सिटी में बुधवार को अन्तर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बालिकाओं को उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा के सम्बन्ध में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर अपर जिला जज ने कहा कि आज अन्तर्राष्ट्रीय बालिका दिवस विश्व के सभी देशों में मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा सहित उनके विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने महिलाओं पर हो रहे हिंसा एवं लैंगिक अपराधों सहित पॉक्सो एक्ट के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी देते हुये उपस्थित छात्राओं को जागरूक किया।

उन्होंने कहा कि महिलाओं के हित एवं संरक्षण के लिये देश में कई प्रकार के कानून बनाये गये है तथा महिलाओं को विभिन्न विधियों के तहत विधिक अधिकार दिये गये है, बावजूद इसके जानकारी के अभाव में महिलायें उनका लाभ नहीं ले पाती है। ऐसे में उन्हें विधिक रूप से जागरूक करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार यह शिविर आयोजित किया गया है।

उन्होंने ऐसे बच्चे जिन्होंने कोविड महामारी के दौरान माता-पिता अथवा दोनों को खो दिया है उन्हें केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिये सूची तैयार करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया। इसके साथ ही ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 5 से 14 वर्ष है और जो शिक्षा से वंचित है उन्हें भी शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये सूची तैयार करने की बात कही। इस शिविर में जेल विजिटर एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी ने उपस्थित लोगों को विधिक जानकारियॉ प्रदान करते हुये बताया कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, महिलाओं को हिंसा से मुक्त जीवन जीने का अधिकार देता है तथा अधिकारों की रक्षा करता है।

उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी देते हुये लोगों को जागरूक किया। डिप्टी लीगल डिफेंस काउंसिल अभय प्रताप सिंह ने महिलाओं एवं बालिकाओं के विरूद्ध अधिकार, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत प्रतिकर प्रदान करने की प्रक्रिया व पात्रता के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुये छात्राओं को विधिक रूप से जागरूक किया। मेडिकल कालेज की डाक्टर पूनम सिंह ने महिलाओं को बच्चेदानी के मुॅह का कैंसर व विभिन्न बीमारियों के रोकथाम व उपचार की विस्तृत जानकारी दी। उन्होने कहा कि यह बीमारी एक गम्भीर रूप लेती जा रही है। प्रत्येक वर्ष हजारो महिलाओं की मृत्यु बच्चेदानी के मुह के कैंसर के कारण हो रही है, उन्होने कहा कि प्रारम्भिक स्तर पर जांच कराकर इसका बचाव किया जा सकता है। इस बीमारी के रोकथाम के लिये टीका लगाया जाता है। उन्होने इस बीमारी के लक्षण की जानकारी उपस्थित छात्राओं एवं महिलाओं को दिया।

जिला समन्वयक महिला कल्याण विभाग प्रिया जायसवाल ने लोगों को निराश्रित पेंशन, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, कन्या सुमंगला योजना की जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ0 अनूप कुमार सिंह ने अन्तर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर सभी छात्राओं को बधाई दी और उन्हें अपना लक्ष्य निर्धारित कर अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया।