दहेज हत्या में पति को 12 वर्ष और सास, ससुर, देवर को आठ वर्ष की कैद

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11HLEG20 दहेज हत्या में पति को 12 वर्ष और सास, ससुर, देवर को आठ वर्ष की कैद

हमीरपुर, 11 अक्टूबर (हि.स.)। शादी के एक साल बाद विवाहिता की बाइक व एक लाख कैश की मांग पूरी न होने पर ससुरालीजनों ने हत्या कर दी थी। बुधवार को विशेष न्यायाधीश (एफटीसी-प्रथम) स्वाति ने दोषी मानते हुए पति को बारह वर्ष का कठोर कारावास व ससुर, सास, देवर को 8 वर्ष के कठोर कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है।

सहायक शासकीय अधिवक्ता चंद्रप्रकाश गोस्वामी व विशंभर पाल ने बताया कि राठ कोतवाली क्षेत्र के सरसई गांव निवासी नन्दकिशोर ने मुस्करा थाने में 7 मई 2017 को तहरीर देकर बताया कि उसने भतीजी सोम देवी पुत्री मंगल सिंह की शादी मुस्करा थानाक्षेत्र के बिहूनी कला गांव के ओमप्रकाश पुत्र चंद्रभान के साथ 12 जून 2016 को हुई थी। शादी के बाद ससुरालीजन दहेज में एक बाइक व एक लाख कैश की मांग को लेकर भतीजी का उत्पीड़न करने लगे।

जब उसकी भतीजी ने कहा कि उसके पिता जेल में है उसके चाचा लोगों ने शादी की है। 6 मई 2017 को सोम देवी ने अपनी मां को फोन कर बताया कि बाइक व रुपयों के लिए उसे बहुत परेशान किया जा रहा है। उसे आकर यहां से ले जाओ। 7 मई २०१७ को रिश्तेदार जयपाल ने सूचना दी कि सोम देवी को उसके ससुराल वालों ने मार दिया है, जिसके बाद वह परिवार सहित मौके पर पहुंचा तो सोम देवी का शव आंगन में पड़ा था। उसके शरीर व गले में चोट के निशान थे। सिर के बाल उखड़े हुए थे। जिस पर पति ओमप्रकाश, ससुर चंद्रभान, सास कुसुम, देवर हरीओम व ननद उमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने पति सहित चार के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।

बुधवार को विशेष न्यायाधीश (एफटीसी-प्रथम) स्वाति ने मुकदमें की सुनवाई की, जिसमें पति, ससुर, सास व देवर को दोषी माना। न्यायाधीश ने पति को बारह वर्ष का कठोर कारावास 18 हजार अर्थदंड जबकि ससुर चंद्रभान, सास कुसुम, देवर हरीओम को 8 वर्ष का कठोर कारावास व 8-8 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।