राजगढ़ः बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपित को 20 साल की सजा

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12HCRI16 राजगढ़ः बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपित को 20 साल की सजा

राजगढ़, 12 सितम्बर (हि.स.)। राजगढ़ पदस्थ तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अब्दुलकदीर मंसूरी की कोर्ट ने नाबालिग बालिका के अपहरण और उसके साथ जबरन दुष्कर्म करने के मामले में आरोपित को बीस साल का सश्रम कारावास और पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी कर रहे जिला लोक अभियोजन अधिकारी आलोक श्रीवास्तव ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि 2021 में 16 वर्षीय किशोरी के परिजनों की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ धारा 363 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।

विवेचना के दौरान एक सप्ताह बाद अभियुक्त मोहरसिंह (परिवर्तित नाम) के कब्जे से पीड़ित को दस्तयाब किया गया, जिसने कथनों में बताया कि 30 अक्टूबर को बकरी चराने गई थी तभी बहाना लेकर आरोपित मोहरसिंह (परिवर्तित नाम) उसे बोलेरो वाहन में बैठाकर कर ले गया, जिसने जीरापुर के एक मकान में जबरन दुष्कर्म किया।पुलिस ने आरोपित के खिलाफ अतिरिक्त धारा 366, 376(2)एन, 5/6 पाॅक्सो एक्ट के तहत इजाफा किया। मेडीकल परीक्षण के दौरान पीड़ित के गर्भवती होने की पुष्टि हुई। प्रकरण में विचारण के दौरान न्यायालय ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोपित मोहरसिंह (परिवर्तित नाम)को 20 साल सश्रम कारावास और पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।