ट्रेन में चोरी करने वाले दोषी को एक वर्ष का कारावास

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18HLEG25 ट्रेन में चोरी करने वाले दोषी को एक वर्ष का कारावास

फिरोजाबाद, 18 सितम्बर (हि.स.)। न्यायालय ने सोमवार को ट्रेन में चोरी करने के दोषी को एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला 2010 का है। ट्रेन में यात्रियों का सामान चोरी करने के मामले में जीआरपी फिरोजाबाद ने मुकेश गुप्ता पुत्र नंदलाल गुप्ता निवासी जूही किदवई नगर कानपुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में उसके विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया था।

मुकदमा जुडिशियल मजिस्ट्रेट सौम्या मिश्रा की अदालत में चला। थाना प्रभारी जीआरपी ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्षी न्यायाधीश के सामने पेश किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने मुकेश गुप्ता को दोषी माना। न्यायालय ने उसे एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।