पत्नी के हत्यारे पति समेत चार को अजीवन कारावास

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09HLEG7 पत्नी के हत्यारे पति समेत चार को अजीवन कारावास

जौनपुर, 09 सितम्बर (हि.स.)। सरपतहा थाना क्षेत्र के करीमपुर बिंद गांव में दहेज की मांग को लेकर विवाहिता की जलाकर हत्या करने वाले पति,सास,ससुर व जेठ को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा जिला जज वाणी रंजन अग्रवाल ने शनिवार को सुनाया।

अभियोजन के अनुसार घटना की प्राथमिकी मृतका के भाई संदीप वर्मा निवासी अम्बेडकर नगर ने थाने में दर्ज कराया था। वादी ने अपनी बहन सीमा की शादी 2009 में कमलेश वर्मा निवासी करीमपुर बिंद से किया था। शादी के बाद पति कमलेश,जेठ शिवा, ससुर राजपति व सास लालदेई दहेज में एक लाख रुपए की मांग को लेकर विवाहिता को प्रताड़ित करते थे। 2 जून 2013 को रात में उसकी बहन को जला दिए। सूचना वादी लोग बहन के दरवाजे पर पहुंचे तो वह जली पड़ी थी। उस समय बहन जीवित थी।उसे जिला अस्पताल सुल्तानपुर में भर्ती कराया। वहां से लखनऊ रेफर करने पर रास्ते में ले जाते समय सीमा की मृत्यु हो गई। पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल किया।

डीजीसी फौजदारी सतीश पांडेय ने कोर्ट में गवाहों का बयान अंकित कराया। जिला जज कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पति व ससुराल वालों को हत्या के जुर्म में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाया।