अटल जी की मूर्ति के लिए जारी मल्लयुद्ध में हाईकोर्ट का हस्तक्षेप से इंकार

Share

19HLEG27 अटल जी की मूर्ति के लिए जारी मल्लयुद्ध में हाईकोर्ट का हस्तक्षेप से इंकार

प्रयागराज, 19 जुलाई (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी की मूर्ति कहां स्थापित हो, यह नगर पालिका परिषद को तय करना है। ऐसे मामलों में हाईकोर्ट हस्तक्षेप नहीं करती।

नगर पालिका परिषद देवरिया के ऑडिटोरियम टाउन हाल में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति स्थापित करने को लेकर जारी मल्लयुद्ध की शांति के लिए यह याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए याचिका खारिज कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति एसएचए रिजवी की खंडपीठ ने आशुतोष तिवारी की याचिका पर दिया है।

कोर्ट ने कहा कि याची न तो नगर पालिका परिषद का सदस्य है और मूर्ति लगने न लगने से उसके किसी अधिकार का उल्लघंन ही होता है। यह कोई जनहित याचिका भी नहीं है। ऐसे में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।