16 वर्ष पूर्व हुई हत्या के मामले में पूर्व विधायक रामवीर सिंह यादव दोषमुक्त

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18HLEG23 16 वर्ष पूर्व हुई हत्या के मामले में पूर्व विधायक रामवीर सिंह यादव दोषमुक्त

फिरोजाबाद, 18 जुलाई (हि.स.)। न्यायालय ने हत्या के मामले में मंगलवार को जसराना के पूर्व विधायक को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त किया है। उनके सहित कई लोगों के खिलाफ 16 वर्ष पूर्व हत्या सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था।

जसराना के पूर्व ब्लाक प्रमुख रामपाल सिंह निवासी भेंडी ने 5 नवंबर 2007 को पूर्व विधायक रामवीर सिंह यादव, ब्लाक प्रमुख इनाम सिंह, एडीओ रामदास सहित आठ लोगों के खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था।

रामपाल सिंह का कहना था वह तारीख करने न्यायालय आए थे। उसी दौरान एडीओ रामदास ने उन्हें 1 घंटे के अंदर ब्लॉक पर बुलाया। वह अपने साथियों के साथ ब्लॉक पर पहुंचे तो वहां पहले से मौजूद लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। फायरिंग के दौरान रामपाल सिंह के साथी शशि यादव निवासी सिकहरा की मौत हो गई। रामपाल सिंह गोली लगने से घायल हो गए थे।

पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। पूर्व विधायक रामवीर सिंह ब्लाक प्रमुख इनाम सिंह तथा एडीओ रामदास की फाइल पृथक की गई। मुकदमे के दौरान इनाम सिंह तथा रामदास की मृत्यु हो गई। उच्च न्यायालय के आदेश पर पूर्व विधायक रामवीर सिंह का मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 16 विशेष न्यायधीश एमपी एमएलए कोर्ट नीरज गौतम आगरा की अदालत में चला।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता राजेश कुलश्रेष्ठ ने बताया उन्होंने न्यायालय के सामने कई तर्क रखें। उच्च न्यायालय की कई दलीलें पेश की। उन्होंने बताया कि न्यायालय ने दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद साक्ष्यों के अभाव में पूर्व विधायक रामवीर सिंह यादव को दोषमुक्त किया है।