प्रदेश के डीआईओएस अमान्य विद्यालयों के संचालन पर करें कार्रवाई : सचिव

Share

15HREG456 प्रदेश के डीआईओएस अमान्य विद्यालयों के संचालन पर करें कार्रवाई : सचिव

प्रयागराज, 15 जुलाई (हि.स.)। यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने समस्त जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि यदि किसी अनधिकृत संस्था द्वारा विद्यालय का संचालन किया जाना पाया जाता है तो तत्काल विधिक कार्यवाही की जाय।

यूपी बोर्ड सचिव ने शनिवार की सायं निर्देश जारी करते हुए कहा है कि परिषद् विनियमों के अध्याय-7 के विनियम-11(क) में प्रावधान है कि परिषद् से मान्यता प्राप्त होने के पश्चात् संस्थाओं द्वारा केवल मान्य वर्ग-विषयों में छात्रों का प्रवेश लिया जायेगा। संस्थाओं द्वारा किसी अमान्य संस्था से अनधिकृत छात्रों का प्रवेश अनियमित एवं अवैध होगा। उन्होंने यह भी कहा है कि जनपद के सभी विद्यालयों का औचक निरीक्षण करते हुए सुनिश्चित करायें कि सभी मान्यता प्राप्त संस्थाओं में कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाओं में केवल अर्ह विद्यार्थी का ही प्रवेश हो रहा है।