नाबालिग से दुष्कर्म पर 10 साल का कारावास, 30 हजार अर्थदंड

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18HLEG19 नाबालिग से दुष्कर्म पर 10 साल का कारावास, 30 हजार अर्थदंड

– गोरखपुर न्यायलय के विशेष कोर्ट एएसजे-पाक्सो 04 ने सुनाया निर्णय

गोरखपुर, 18 अप्रैल (हि.स.)। वर्ष 2018 में थाना पीपीगंज में पंजीकृत नाबालिग से दुष्कर्म मामले में गोरखपुर न्यायलय के विशेष कोर्ट एएसजे-पाक्सो 04 ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोष सिद्ध पाये जाने पर सुनाई गई इस सजा में 30 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है।

ऑपरेशन शिकंजा अभियान के तहत गिरफ्तार हुए अभियुक्त रवि पासवान पुत्र बंशी मामले में मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह सजा सुनाई गयी। यह अभियुक्त थाना पीपीगंज क्षेत्र के जिंदापुर गांव के टोला केवटवा का रहने वाला बताया जा रहा है। इधर, पुलिस का कहना है कि मामले में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप यह सफलता मिली है। मंगलवार को न्यायालय विशेष एएसजे-पाक्सो 04, जनपद गोरखपुर ने विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के बाद सजा सुनाई। मामले की सुनवाई अपराध संख्या 154/18 में भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 316 व 4 पाक्सो एक्ट में निरुद्ध अभियुक्त रवि पासवान की हुई।