कोर्ट ने मदरसों में धर्म विशेष की शिक्षा पर केंद्र व राज्य सरकार से मांगा जवाब

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31HLEG23 कोर्ट ने मदरसों में धर्म विशेष की शिक्षा पर केंद्र व राज्य सरकार से मांगा जवाब

प्रयागराज, 31 मार्च (हि.स.)। यूपी के मदरसों में धर्म विशेष की शिक्षा दिए जाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार से जवाब तलब किया है।

कोर्ट ने पूछा है कि सरकारी मदद से चलने वाले मदरसों में धार्मिक शिक्षा कैसे प्रदान की जा सकती है। अगर सरकारी मदद लेने वाले मदरसों में धार्मिक शिक्षा दी जा रही है तो क्या यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 25, 26, 29 और 30 का उल्लंघन नहीं है।

हाईकोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 6 हफ्ते का समय दिया है। कोर्ट ने सरकार के अल्पसंख्यक विभाग मामलों के सचिव और यूपी सरकार के माइनॉरिटी वेलफेयर एंड वर्क्स डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेट्री से हलफनामा दाखिल करने को कहा है।

जौनपुर के मदरसा शिक्षक एजाज अहमद की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने जवाब तलब किया है। एजाज अहमद जौनपुर के सुदनीपुर इलाके में संचालित होने वाले मदरसा समदानियां इस्लामिया में शिक्षक है। वेतन से जुड़े विवाद को लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई।