22HLEG22 सिटी मजिस्ट्रेट व जिलाधिकारी फर्रूखाबाद कोर्ट में तलब
प्रयागराज, 22 फरवरी (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्रुखाबाद की सिटी मजिस्ट्रेट दीपाली भार्गव को जिलाधिकारी के साथ 23 फरवरी की सुबह 10 बजे कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है और विवादित भवन की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने गौरव अरोड़ा वह चार अन्य की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। सिटी मजिस्ट्रेट फर्रुखाबाद ने कानपुर देहात के पते से प्राइवेट वकील के मार्फत कैविएट अर्जी दाखिल की। कोर्ट ने वकील अतुल कुमार तिवारी को भी कोर्ट में मौजूद रहने को कहा है। जिस पर याची अधिवक्ता ने आपत्ति की। कहा कि कैविएटर सिटी मजिस्ट्रेट है और अपने घर के पते से अर्जी दाखिल की है। उसे सरकारी वकील के मार्फत अर्जी देनी चाहिए थी।
प्राधिकारी बिना सुनवाई का मौका दिए याची का मकान ध्वस्त करने पर आमादा है। ऐसा करने से पहले याची द्वारा पेश दस्तावेजों पर विचार नहीं किया गया। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया। और पूछा है कि दीपाली भार्गव ने किस कैपिसिटी से कैविएट दाखिल की। क्या अर्जी दाखिल करने की उच्च अधिकारियों से अनुमति ली गई थी। सिटी मजिस्ट्रेट की तरफ से सरकारी वकील को आना चाहिए था। कोर्ट ने मुख्य स्थायी अधिवक्ता को आदेश की मौखिक जानकारी जिलाधिकारी को देने तथा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को अधिवक्ता अतुल कुमार तिवारी को सूचना देने का निर्देश दिया है।