28HLEG24 किशोरी से दुष्कर्म के दोषी शिक्षक को 21 वर्ष का कठोर कारावास
फिरोजाबाद, 28 फरवरी (हि.स.)। न्यायालय ने मंगलवार को नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी एक शिक्षक को 21 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उस पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड ना देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना शिकोहाबाद क्षेत्र अन्तर्गत एक किशोरी एक विद्यालय में पढ़ाती थी। 03 मार्च 2019 को विद्यालय की छुट्टी होने के बाद किशोरी को आवश्यक कार्य कहकर विद्यालय में रोक लिया गया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इतना ही नहीं उसे ब्लैकमेल कर कई बार और दुष्कर्म किया गया। जिससे किशोरी गर्भवती हो गई। तब इसकी जानकारी किशोरी ने अपनी मां को दी। मां ने थाने में विद्यालय के प्रधानाचार्य हरवीर पुत्र कुंवरपाल व अध्यापक रामेश्वर पुत्र अकबर सिंह निवासीगण शिकोहाबाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांचोपरान्त दोनों आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या 3 संजय कुमार यादव की अदालत में चला।
अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह ने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने बयान दिए। कई साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने शिक्षक रामेश्वर को दोषी माना। न्यायालय ने उसे 21 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने उस पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदण्ड ना देने पर एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। लोक अभियोजक ने बताया कि न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में हरवीर को दोषमुक्त किया है।