04HLEG25 फिरोजाबाद : गैंगस्टर के दोषी सुलेमान को 10 वर्ष की सजा
फिरोजाबाद, 04 जनवरी (हि.स.)। न्यायालय ने बुधवार को गैंगस्टर एक्ट के दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना रामगढ़ में 16 जनवरी 2010 को मदीना कॉलोनी निवासी सुलेमान के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने विवेचना के बाद सुलेमान के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या षष्ठम विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट आजाद सिंह की अदालत में चला।
अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक मुरारी लाल लोधी ने बताया सुलेमान ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। न्यायालय ने उसे गैंगस्टर की धारा तीन के तहत दोषी मानते हुए उसे 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उस पर 10 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर उसे एक माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।