15HLEG13 फिरोजाबादः नाबालिग किशोरी पर लैगिंक हमले के दोषी को उम्रकैद
फिरोजाबाद, 15 अक्टूबर (हि.स.)। पॉक्सो कोर्ट ने शनिवार को नाबालिग पर लैगिंक हमला करने के दोषी अभियुक्त को उम्रकैद की सजा एवं 16 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। कोर्ट ने उसके भाई को एक वर्ष की सजा से दण्डित किया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 17 मार्च 2020 को एक नाबालिग किशोरी को उसके भाई की शादी कराने के लिये लड़की दिखाने को कहकर थाना दक्षिण क्षेत्र निवासी फरमान व शहजाद अपनी गाड़ी में बैठाकर ले जा रहे थे। नाबालिग पीछे आरोपी फरमान के साथ बैठी थी तथा कार में आगे उसकी मॉ आरोपी शहजाद के साथ बैठी थी। तभी उसकी पुत्री के चीखने की आवाज सुनाई दी। जव नाबालिग की मॉ ने पीछे देखा तो पीड़िता ने मॉ को बताया कि आरोपी फरमान ने उसके साथ छेड़छाड़ व गलत हरकत की है। विरोध करने पर आरोपी फरमान व शहजाद ने मॉ बेटी के साथ गाली गलौज व मारपीट की और गाड़ी से उतार कर भाग गये। पीड़िता की मॉ ने थाने पर तहरीर दी। पुलिस ने आरोपी फरमान व शहजाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांचोपरांत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो विजय कुमार आजाद के न्यायालय में हुई। अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अजमोद सिंह चौहान ने बताया कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों की गवाही के आधार पर कोर्ट ने आरोपी फरमान को नाबालिग पर लैगिंक हमले को दोषी पाते हुये उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी शहजाद को दोषी पाते हुये उसे एक वर्ष की सजा सुनाई है।