– दुष्कर्म के आरोपित महंत के मददगार के के काम्प्लेक्स को किया जमींदोज
रीवा, 03 अप्रैल (हि.स.)। आदतन अपराधियों, शातिर बदमाशों तथा कानून और व्यवस्था को चुनौती देने वाले असामाजिक तत्वों के विरूद्ध प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर अपराधियों, गुंडो-बदमाशों की परिसंपित्तयों पर जिला प्रशासन बुलडोजर चलाकर नष्ट किया जा रहा है। इसी क्रम में रविवार को रीवा के बाहुबली संजय त्रिपाठी के निर्माणाधीन काम्प्लेक्स के अवैध हिस्से को जमींदोज किया गया। इस दौरान मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल और ब्लैक कंमाडो मौजूद रहे।
इस संबंध में कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि संजय त्रिपाठी पर रेप के आरोपी महंत सीताराम दास की मदद करने का आरोप है। एक दिन पहले ही रीवा पुलिस ने संजय त्रिपाठी और उसके भांजे अंशुल मिश्रा को भोपाल से गिरफ्तार किया था। संजय त्रिपाठी के कॉम्प्लेक्स को गिराने के लिए ब्लैक कमांडो बुलाए गए हैं। रविवार को रेलवे ओवर ब्रिज से लगे संजय त्रिपाठी के निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स का कुछ हिस्सा गिराया गया है।
उन्होंने बताया कि इससे पहले शनिवार को भी एसडीएम संजीव पाण्डेय ने पुलिस बल के साथ आदतन अपराधी दीपक सिंह (20) पुत्र ददन सिंह निवासी बेलवा पैकान के ढावे को जेसीबी चलाकर नष्ट कराया। दीपक के विरूद्ध जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में वर्ष 2019 से अब तक 14 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। इनमें हत्या, हत्या के प्रयास, मादक पदार्थों की तस्करी तथा आर्म एक्ट के तहत दर्ज प्रकरण शामिल हैं। दीपक सिंह पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 294, धारा 303, धारा 506, धारा 34, धारा 302, धारा 307, धारा 427, धारा 341, धारा 447 में दर्ज प्रकरण शामिल हैं।
इसी तरह रायपुर कर्चुलियान में मो. तौफीक (28) पुत्र मोहम्मद जहीर निवासी रायपुर कर्चुलियान के मकान और दुकान को गिराया गया। तौफीक पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 341, धारा 294, धारा 323, धारा 506, धारा 34, धारा 110 जाफ्ता फौजदारी, आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज हैं। तौफीक के विरूद्ध मारपीट, डराने, धमकाने, शराब के अवैध व्यापार के प्रकरण दर्ज हैं।
कलेक्टर ने बताया कि रायपुर कर्चुलियान में मो. लतीफ उर्फ काला बादशाह (29) पुत्र मो. जाकिर हुसैन की दुकान को गिराने की कार्यवाही की गई है। उसके विरूद्ध शराब तथा अन्य मादक पदार्थों के अवैध व्यापार, अवैध शस्त्र रखने सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज हैं। एसडीएम मऊगंज एपी द्विवेदी तथा तहसीलदार नईगढ़ी मनराखन सिंह ने पुलिस बल के साथ ग्राम अकौरी में दुष्कर्म मामले में आरोपी विनोद पाण्डेय के मकान को ध्वस्त किया। विनोद पाण्डेय पर विभिन्न थाना क्षेत्रों में 27 प्रकरण दर्ज हैं। इस शातिर अपराधी पर लोगों को डराने-धमकाने, मारपीट, अवैध शस्त्र रखने, हत्या के प्रयास तथा हत्या के प्रकरण दर्ज हैं। विनोद पाण्डेय 1995 से लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्न है। उसके विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 341, धारा 294, धारा 323, धारा 506, धारा 34, धारा 307, धारा 341, धारा 458, धारा 380, धारा 302, धारा 342, धारा 109, धारा 147, धारा 148, धारा 149 तथा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज हैं। आपराधिक गतिविधियों के साथ यह मादक पदार्थों की अवैध बिक्री में भी लिप्त रहा है।
शातिर अपराधी विजय पटेल उर्फ खुरखुंदा पुत्र इन्द्रलाल पटेल निवासी आरटीओ आफिस के पास रतहरा रीवा के दो मकानों पर प्रशासन ने जेसीबी चलवाकर उन्हें ध्वस्त किया गया। कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि शातिर अपराधी विजय पटेल पर पाक्सो एक्ट सहित 12 प्रकरण विभिन्न थाना क्षेत्रों में दर्ज हैं। इनमें भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, धारा 323, धारा 34, धारा 427, धारा 506, धारा 336, धारा 380, धारा 457, धारा 34, आर्म एक्ट की धारा 25 (ए), ड्रग कंट्रोल एक्ट की धारा 5/13 सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण शामिल हैं।