पुरानी पेंशन देने पर निदेशक माध्यमिक शिक्षा को निर्णय लेने का निर्देश

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प्रयागराज, 07 मार्च (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निदेशक माध्यमिक शिक्षा को नई पेंशन योजना लागू होने से पहले चयनित किन्तु बाद में नियुक्त अध्यापक को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ देने के मामले में दो माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने कहा है कि निदेशक कमलेश कुमार केस के फैसले के तहत याची को सुनकर सकारण आदेश पारित करें। यह आदेश न्यायमूर्ति वी सी दीक्षित ने अजय कुमार विश्वकर्मा की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।

याचिका पर अधिवक्ता का कहना था कि याची की नियुक्ति प्रसन्न कौर इंटर कालेज बांसडीला, सरदार नगर, गोरखपुर में 24 सितम्बर 2004 को हुई। प्रबंधक ने कार्यभार ग्रहण नहीं कराया। डीआईओएस के निर्देश पर 9 जुलाई 2005 को ज्वाइन कराया गया। 28 मार्च 2005 को अधिसूचना जारी कर प्रदेश में नई पेंशन योजना लागू कर दी गई। याची ने प्रत्यावेदन दिया कि उसकी नियुक्ति नई पेंशन योजना लागू होने से पहले कर दी गई थी। किन्तु ज्वाइन करने में देरी की गई। इसमें उसकी गलती नहीं है। उसे पुरानी पेंशन दी जाय। कोर्ट ने निर्णय लेने का निर्देश दिया है।