गाजियाबाद : जिला शुल्क नियामक समिति की स्थिलता के चलते पेरेंट्स को नही मिल पा रहा है फ़ीस निर्धारण कानून का लाभ

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गाजियाबाद। डी.एल.एफ पब्लिक स्कूल के अभिभावक राहुल जैन ने ऑल स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों संग पत्रकारवार्ता कर जिला शुल्क नियामक समिति पर स्कूलों को लाभ पहुचाने का आरोप लगाया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए राहुल जैन ने कहा कि डी.एल.एफ स्कूल द्वारा फ़ीस निर्धारण कानून के अन्तर्गत फ़ीस निर्धारण न किए जाने पर मैंने 24 दिसंबर -2018 को जिला शुल्क नियामक समिति के समक्ष शिकायत की थी। समिति द्वारा बार-बार मांगे जाने पर भी स्कूल ने पत्राजात उपलब्ध नही कराए जाने पर समिति ने स्कूल पर 03 जून 2019, प्रथम जुर्माना एक लाख रुपये , 7 जून -2019 को द्वितीय जुर्माना पाँच लाख रुपये व 02 सितम्बर 2020 को तृतीय जुर्माना (स्कूल मान्यता रद्द) अधिरोपित किया ।

किन्तु विभागीय खामियों के चलते स्कूल पर अधिरोपित जुर्माना राशि (छः लाख रुपये) वसूली नही गयी ओर न ही तृतीय जुर्माने को लागू किया गया,जिस कारण करीब अप्रैल 2021, 150 दिनों बाद स्कूल प्रबंधन समिति ने झूठी सूचनाओं के आधार पर मा.उच्च न्यायालय प्रयागराज में याचिका योजित की थी।

उच्च न्यायालय ने दो सप्ताह का समय देते हुए जिला शुल्क नियामक समिति को फ़ीस निर्धारण करने के आदेश पारित किए,मान्य न्यायालय से पारित आदेश के क्रम को जिला शुल्क नियामक समिति की मीटिंग तो आयोजित की गयी किन्तु स्कूल द्वारा पत्रजात प्रस्तुत न किए जाने के कारण फ़ीस का निर्धारण नही हो सका तथा समिति ने स्कूल द्वारा पत्राजात प्रस्तुत न किए जाने पर वास्तु स्थिति से मान्य न्यायालय को अवगत कराने के बजाए स्कूल को पत्राजात प्रस्तुत करने का आदेश पारित किए गए । जिला शुल्क नियामक समिति द्वारा स्कूल के साथ करीब तीन वर्षों से पत्रव्यवहार चल रहा है। जिसका परिणाम आज भी शून्य है।जिला शुल्क नियामक समिति द्वारा न सिर्फ मान्य उच्च न्यायालय के आदेश की अनदेखी की गयी है।बल्कि अपने द्वारा अधिरोपित जुर्माना राशि (छः लाख) की वसूली नही की गयी है।उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के 120 दिन बीत जाने के बाद भी जिला शुल्क नियामक समिति द्वारा प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए फ़ीस निर्धारण कानून का मजाक उड़ता देख मजबूर होकर मुझे ऑल स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन के लिगल एडवाईजर मोहम्मद फ़ुजैल खान के माध्यम से मान्य सर्वोच्च न्यायालय की शरण मे जाना पड़ा,मान्य सर्वोच्च न्यायालय ने जिला शुल्क नियामक समिति से चार सप्ताह के भीतर निर्णय लेने के आदेश पारित किए।

पत्रकारवार्ता में ऑल स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवानी जैन, महासचिव सचिन सोनी व लिगल एडवाईजर मोहम्मद फ़ुजैल खान,आशुतोष श्रीवास्तव,मेघा तोमर एडवोकेट उपस्थित थे।