नई टिहरी :- कारागार अभिरक्षा के दौरान एम्स में भर्ती दोष सिद्ध बंदी की मृत्यु होने पर डीएम इवा श्रीवास्तव ने मजिस्टीरियल जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने एडीएम को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। उनसे पंद्रह दिन में जांच रिपोर्ट देने को कहा है।
कारागार अधीक्षक ने 30 जून, 2021 के पत्रांक 908 में कहा है कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश के 6 जनवरी, 2021 के दंडादेश के तहत सिद्धदोष बंदी परमेश कुमार पुत्र श्री केशु राम को आईपीसी की धारा 376 व पोक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष की जेल और 25 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसके तहत बंदी जिला कारागार में बंद था। बंदी का स्वास्थ्य खराब होने पर 16 से 18 जून, 2021 को जिला अस्पताल बौराड़ी भेजा गया। 18 जून को जांच कोरोना पॉजिटिव आने पर पुलिस अभिरक्षा में कोविड केयर सेंटर नरेंद्रनगर भेजा गया। नरेंद्रनगर में स्वास्थ्य सुधार न होने पर बंदी को 19 जून को एम्स ऋषिकेश में भर्ती करवाया गया। 30 जून, 2021 को बंदी की मौत एम्स में हो गई। इसे देखते हुये डीएम इवा श्रीवास्वत ने बंदी की मौत को लेकर मजिस्टीरियल जांच के आदेश जारी करते हुये जांच एडीएम को सौंपी है।