प्रदेश सरकार ने आंशिक कोरोना कर्फ्यू के आदेश को संशोधित कर दिया है। नए नियम पहली जून से लागू होंगे। इसके तहत शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू रहेगा। सप्ताह में पांच दिन सोमवार से शुक्रवार तक कंटेनमेंट जोन के बाहर की दुकानें सुबह सात बजे से शाम के सात बजे तक खुलेंगी। साप्ताहिक बंदी में शनिवार व रविवार को कर्फ्यू लागू रहेगा। यह सुविधा केवल उन 55 जिलों में लागू होगी जहां कोरोना के सक्रिय मामले 600 से कम हैं। राज्य के 20 जिले जहां सक्रिय मामले 600 से अधिक हैं, वहां कोरोना कर्फ्यू में कोई छूट नहीं दी जाएगी।
कोविड प्रोटोकॉल के साथ सुपर मार्केट भी खुलेंगे
शासनादेश के अनुसार दुकानों पर दुकानदार व स्टाफ मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी एवं सेनेटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। यही अनिवार्यता खरीददार के लिए भी लागू होगी। इसका उल्लंघन करने पर महामारी अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दुकान व बाजार के साथ ही सुपर मार्केट को भी मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी एवं सेनेटाइजर की व्यवस्था के साथ खोलने की अनुमति होगी। साप्ताहिक बंदी में पूरे प्रदेश में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता, सेनेटाइजेशन व फागिंग का अभियान चलेगा।
शासनादेश में कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्वीमिंग पूल, क्लब व शॉपिंग मॉल को पूरी तरह बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। रेस्टोरेंट से केवल होम डिलीवरी की अनुमति होगी। इसके अलावा हाईवे व एक्सप्रेस-वे के किनारे ढाबे और ठेले-खोमचे वाले को खोलने की अनुमति होगी, लेकिन उन्हें भी दो गज की दूरी व मास्क के नियमों का पालन करना होगा।
अनलॉक के अन्य प्रमुख फैसले
-गेहूं क्रय केंद्र व राशन की उचित दर की दुकानें खुली रहेंगी।
-कृषि कार्य से संबंधित जैसे खाद, बीज व अन्य कृषि निवेश से संबंधित उत्पाद तथा कृषि संयंत्रों की दुकानें खुली रहेंगी।
-वृक्षारोपण अभियान के दृष्टिगत वन विभाग व उद्यान विभाग की नर्सरियों को खोलने की अनुमति होगी।
-बाढ़ आदि की तैयारियों के क्रम में जल शक्ति विभाग के सभी कार्यालय खुले रहेंगे। साथ-साथ ऊर्जा विभाग के कार्यालय एवं बिल काउंटर भी खुले रहेंगे।
-सभी सरकारी व निजी निर्माण कार्य कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार अनुमन्य होंगे।
-अंडे, मांस व मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ-सफाई व सेनेटाइजेशन का ध्यान रखते हुए बंद स्थान अथवा ढके हुए खोलने की अनुमति होगी। खुले में कोई विक्रय नहीं किया जाएगा।
-परिवहन निगम की बसों को प्रदेश के अंदर चलाने की अनुमति इस शर्त पर होगी कि निर्धारित सीट क्षमता पर ही संचालन किया जाएगा। संचालन के दौरान चालक व परिचालक को मास्क व ग्लब्स पहनना अनिवार्य होगा। यात्रियों को भी मास्क पहनना अनिवार्य होगा। बसों का नियमित सेनेटाइजेशन भी किया जाएगा।
-दोपहिया वाहनों पर चलने वालों को हेलमेट व मास्क पहनना अनिवार्य होगा। आटो रिक्शा में चालक के साथ अधिकतम दो व्यक्ति, बैटरी चालिक ई-रिक्शा में चालक सहित तीन व्यक्ति व चार पहिया वाहनों पर केवल चार व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी।
इन 55 जिलों से हटेगा आंशिक कोरोना कर्फ्यू
पीलीभीत, फर्रूखाबाद, औरैया, एटा, अमेठी, मैनपुरी, संभल, कन्नौज, सिद्धार्थनगर, फिरोजाबाद, मऊ, संतकबीरनगर, भदोही, बलरामपुर, चित्रकूट, फतेहपुर, कानपुर देहात, हमीरपुर, अंबेडकरनगर, कौशांबी, श्रावस्ती, महोबा, कासगंज, हाथरस, बांदा, मिर्जापुर, बहराइच, जालौन, बस्ती, रामपुर, गोंडा, महराजगंज, सीतापुर, हापुड़, शामली, ललितपुर, हरदोई, इटावा, सुल्तानपुर, उन्नाव, बदायूं, कुशीनगर, प्रतापगढ़, चंदौली, अमरोहा, अयोध्या, रायबरेली, आज़मगढ़, बाराबंकी, मथुरा, शाहजहांपुर, अलीगढ़, बलिया, आगरा व कानपुर नगर।
इन 20 जिलों में पाबंदियां बरकरार
-लखनऊ के अलावा मेरठ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फनगर, बरेली, गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर, झांसी, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, जौनपुर, बागपत, मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर व देवरिया में कोई छूट नहीं मिलेगी।