पोक्सो कोर्ट ने मात्र 20 दिन में बच्ची के हत्यारे को दिया दोषी करार

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गाजियाबाद। ढाई साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले रिश्ते के चाचा को पॉक्सो कोर्ट ने दोषी करार दिया है। अदालत के विशेष न्यायाधीश महेंद्र श्रीवास्तव ने सिर्फ 20 दिन की सुनवाई में अभियुक्त को दोषी पाया। सजा पर बहस 20 जनवरी को होगी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में 10 गवाह पेश किए। सनसनीखेज घटना को फैक्टरी कर्मचारी के ही जिगरी दोस्त चंदन पांडेय ने अंजाम दिया था।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक 19 अक्तूबर 2020 को कविनगर थाने पीड़ित ने सूचना दी थी कि उसकी ढाई साल की मासूम बेटी अचानक लापता हो गई थी। परिजनों के शक पर पुलिस ने पीड़ित के जिगरी दोस्त चंदन पांडेय को उसी रात हिरासत में लेकर पूछताछ की, लेकिन वह बच्ची के बारे में जानकारी न होने की बात कहते हुए गुमराह करता रहा। दूसरे दिन को दोपहर में कविनगर इंडस्ट्रियल एरिया में नाले के किनारे झाड़ियों में बच्ची का शव बरामद हुआ था।

इसके बाद पुलिस की सख्ती पर चंदन ने जुर्म कबूल कर लिया था। परिजनों की तहरीर पर हत्या, दुष्कर्म व पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर चंदन को गिरफ्तार कर लिया था तभी से वह डासना जेल में बंद है।