अलवर गैंगरेप केस के चारों आरोपियों को अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सज़ा

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अलवर गैंगरेप केस अपडेट :- राजस्थान के अलवर में हुए गैंगरेप के मामले में मंगलवार को चारों आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया है। यही नहीं, वीडियो वायरल करने वाले आरोपी को आईटी एक्ट के तहत कोर्ट ने दोषी माना है। हंसराज, इंद्राज, अशोक व छोटेलाल को आईपीसी व आईटी एक्ट के तहत दोषी करार दिया गया है।

इस मामले में चारों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने इस घटना की वीडियो क्लिप बनाकर उसे वायरल करने वाले एक आरोपी को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।

बता दें कि अलवर जिले के थानागाजी थाना क्षेत्र में 26 अप्रैल 2019 को पति के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही एक दलित महिला से छह लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म कर उसका वीडियो बनाया था। मामला दर्ज होने में देरी को लेकर पुलिस और राज्य सरकार की काफी आलोचना हो रही थी। पुलिस ने दुष्कर्म करने वाले पांच आरोपियों एवं वीडियो को सोशल मीडिया पर डालने वाले एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था।

जस्टिस बृजेश कुमार की अदालत में पिछले महीने 11 सितंबर को मामले में बचाव पक्ष की अंतिम बहस पूरी हो गई थी।उसके बाद फैसला आना बाकी था। 11 सितंबर को जज ने फैसला सुनाने के लिए 24 सितंबर का दिन तय किया, लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हाई कोर्ट ने 1अक्टूबर तक कोर्ट में कामकाज पर रोक लगाने का आदेश दिया था।