जो हॉटस्पॉट नहीं हैं वहां 20 अप्रैल से कुछ छूट मिलेगी : गृह मंत्रालय

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नई दिल्ली :- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि  कोविड-19 (कोरोना वायरस) के मद्देनजर देश भर में लागू पूर्णबंदी (लॉकडाउन) के बीच आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जा रही है। इस अवधि में सभी धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी और केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को दिशा निर्देशों का पालन कराने पर जोर दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि जो क्षेत्र हॉटस्पॉट नहीं हैं वहां पर 20 अप्रैल से कुछ चुनिंदा गतिविधियों की अनुमति दी जा सकेगी।

गृह मंत्रालय की प्रवक्ता पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने गुरुवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि लॉकडाउन के अंतर्गत पूरे देश में तीन मई तक हवाई, रेल और सड़कों से यात्रियों का आवागमन बंद रहेगा। टैक्सी, ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा सहित कैब की सेवाए प्रतिबंधित रहेंगी। इसके साथ ही सभी शैक्षणिक और संबंधित संस्थान बंद रहेंगे। सभी सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तथा इस प्रकार के अन्य संस्थान बंद रहेंगे। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह और अन्य सभाओं के आयोजन पर रोक रहेगी और सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।

प्रवक्ता ने कहा कि जो क्षेत्र हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट ज़ोन नहीं हैं वहां पर 20 अप्रैल से कुछ चुनिंदा गतिविधियों की अनुमति दी जा सकेगी। बशर्ते वहां मौजूदा दिशा-निर्देशों और सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन होना चाहिए।  इसके साथ ही कृषि और उससे संबंधित अन्य गतिविधियों को भी अनुमित दी गई है। गृह मंत्रालय ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान लोग दिशा-निर्देशों का पालन करें, मॉस्क पहने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसके साथ ही पांच से ज्यादा लोग एक स्थान पर एकत्र न हों।