कुलवीर भाटी को जेल से फोन पर रंगदारी मांगने के मामले में जमानत

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ग्रेटर नोएडा : जेल के अंदर से कॉल कर ट्रांसपोर्ट के ठेके से हटने या फिर 5 लाख रुपये हर माह की रंगदारी मांगने के मामले में कुलवीर भाटी को जमानत मिल गई है। कोर्ट में दिए प्रार्थना पत्र में कुलवीर भाटी ने कहा कि वह जेल में बंद है और उसने किसी को कॉल नहीं किया था। रिपोर्ट कराने वाला हिस्ट्रीशीटर बदमाश है।

17 जून 2019 को सुंदर नाम के व्यक्ति ने ग्रेनो की कासना कोतवाली में कुलवीर भाटी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप है कि कुलवीर ने वॉट्सऐप कॉलिंग कर कहा था कि वह जेल से बोल रहा है। कॉलर ने एक कंपनी से ट्रांसपोर्ट का काम छोड़ने की धमकी दी। उसने कहा कि उसके आदमी ये काम करेंगे। अगर काम करना है तो पांच लाख रुपये हर माह उसे देने होंगे। आरोप है कि उस दौरान कुलबीर के भांजे अमित कसाना समेत कई अन्य लोगों ने कंपनी पहुंच कर सुंदर के भाई शक्ति को धमकी दी थी। ये लोग लगातार पैसों की मांग कर रहे हैं। कुलवीर की ओर से कोर्ट में बचाव पक्ष ने जमानत का प्रार्थना पत्र लगाकर कहा कि कुलवीर को इस मामले में झूठा फंसाया है। वह पहले से ही जेल में बंद है। रिपोर्ट दर्ज कराने वाला सुंदर जिले का गैंगस्टर है। पुलिस ने कुलवीर के खिलाफ मोबाइल की लोकेशन या सीडीआर पेश नहीं की है। इस मामले में सह अभियुक्त जीतू व प्रमोद उर्फ पिंटू की जमानत हो चुकी है। एडिशनल सेशन जज कोर्ट 3 वेद प्रकाश वर्मा की अदालत ने तथ्यों के आधार पर कुलवीर भाटी की जमानत स्वीकार कर ली। हालांकि अन्य मामलों में अभी कुलवीर को जमानत नहीं मिली है। लिहाजा अभी जेल में रहना होगा।